सावधि जमा खाता
जमा के प्रकार
4. (1) जमा खाते दो प्रकार के होंगे, अर्थात् :--
(2) खाता-क के अंतर्गत किया गया जमा ''बचत जमा'' के रूप में होगा तथा इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, निक्षेपकर्ता इस खाते के अंतर्गत समय-समय पर रकम निकाल सकेगा।
(3) खाता-ख के अंतर्गत किया गया जमा ''सावधि जमा'' के रूप में होगा जिसमें जमाकर्ता को जमा राशि को संचयी जमा या असंचयी जमा के रूप में रखने का विकल्प होगा। पैरा 7 और पैरा 9 के अंतर्गत जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस खाते के अंतर्गत रकम उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही निकाली जा सकेगी जिस अवधि के लिए इस खाते के अंतर्गत जमा किया गया है और उसे स्वीकार किया गया है।
3 (4) ऐसे जमा एकमुश्त या किस्तों में अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने की नियत तारीख को या उससे पूर्व, जैसा कि जमाकर्ता 2 [या धारा 54छख में यथा निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती] के मामले में लागू हो, किए जा सकेंगे।
2. यथोक्त द्वारा "या 54छ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. तारीख 11.8.1988 का परिपत्र सं. 520 देखिए। ऐसे सावधि जमा खाता मामलों में, जहां आय की विवरणी देने की नियत तारीख 30 जून थी और करदाता ने जमा और आय की विवरणी 31.7.1988 तक दी थी वहां कोर्इ शास्ति और ब्याज उद्गृहीत नहीं होगा और निक्षेप को समय पर किया गया माना जाएगा और पूंजी अभिलाभ पर कर की बाबत रियायत अनुज्ञात की जाएगी।
डाकघर में 1000 रुपये से खुलवा सकते हैं अपना सावधि जमा खाता, जानें इस सरकारी योजना की पूरी डिटेल
डाकखाने सावधि जमा खाता (टी डी) योजना में निवेश करने से ना केवल आपको बेहतर ब्याज दर का फायदा मिलेगा बल्कि टैक्स में छूट का लाभ भी हासिल होगा। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत कई सारे बैंको की फिक्स्ड डिपॉजिट योजना से अधिक ब्याज दर का फायदा मिलता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप भी अपने बचाए गए पैसों को बचत योजना में निवेश करना चाह रहे हैं और उस पर कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप डाकघर की सावधि जमा खाता (टी डी) बचत योजना के तहत अपना पैसा जमा सकते हैं। डाकखाने की इस योजना में निवेश करने से ना केवल आपको बेहतर ब्याज दर का फायदा मिलेगा, बल्कि टैक्स में छूट का लाभ भी हासिल होगा। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत कई सारे बैंको की फिक्स्ड डिपॉजिट योजना से अधिक ब्याज दर का फायदा मिलता है। अगर आप FD की बजाय बिना जोखिम वाली किसी अन्य निवेश योजना में अपना पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की यह योजना आपके लिए सबसे बेहतर विकल्पों में से एक साबित हो सकती है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।
कौन खुलवा सकता है अपना खाता
डाकघर की सावधि जमा खाता (टी डी) बचत योजना में कोई भी भारतीय व्यक्ति जो कि वयस्क है, वह अपना खाता खुलवा सकता है। किसी अभिभावक के द्वारा नाबालिक व्यक्ति का खाता भी खोला जा सकता है।
जमा करने की रकम
डाकघर की इस स्कीम में खाता कम से कम 1000 रुपए या 100 रुपए के गुणक से खुलवाया जा सकता है। सावधि जमा खाता (टी डी) बचत योजना के तहत निवेश की कोई भी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
मिलने वाला ब्याज
डाकघर की सावधि जमा खाता (टी डी) बचत योजना में एक साल के लिए खाता खुलवाने पर आपको 5.5 फीसद सालाना ब्याज दर का फायदा मिलता है। वहीं दो और तीन वर्षीय खाते पर भी यह ब्याज दर 5.5 फीसद ही है। लेकिन अगर आप पांच साल के लिए इस योजना के तहत अपना पैसा लगाते हैं तो, इस पर आपको सालाना 6.7 फीसद ब्याज दर का लाभ मिलता है। इस योजना में वार्षिक ब्याज तिमाही आधार पर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें जमा तिथि से छह महीने पूरे होने तक निकासी नहीं की जा सकती है। सावधि खाते को संबंधित डाकघर में पास बुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके समय से पहले बंद किया जा सकता है। अगर सावधि खाता एक साल पूरा होने से पहले और छह महीने के बाद बंद हो जाता है तो डाकघर बचत खाता ब्याज दर लागू होगी।
सावधि जमा खाता
05 वर्ष या उससे अधिक
नोट :-
i. वरिष्ठ नागरिक अपना आयु प्रमाण प्रस्तुत कर राशि रूपये 10000/- या उससे अधिक राशि के 01 वर्ष या अधिक समय के लिए जमा पर 01 प्रतिशत अधिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं।
ii. दिनांक 15.7.2019 से बैंक के ’’ वरिष्ठ सेवानिवृत्त स्टाफ ’’ को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ प्राप्त हो सकेगा । बैंक में कार्यरत वरिष्ठ नागरिक स्टाफ
को योजनांतर्गत 01 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।
• आवर्ती जमा खाता :
टर्म/सावधि जमा हेतु लागू ब्याज दरें आवर्ती जमा हेतु प्रभावशील होगीं ।
• फ्लेक्सी जमा योजना :
i. सेविंग मोड खाता राशि रूपये 15,000/- से खोला जा सकता है।
ii न्यूनतम राशि रू. 5,000/- मेनटेंन किया जाना आवश्यक है।
iii न्यूनतम राशि संधारित सावधि जमा खाता न होने की स्थिति में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राशि रूपये 50/- पेनाल्टी ली जावेगी।
iv. खाते में राशि रूपये 5,000/- से अधिक होने पर प्रत्येक 15 दिवस में रू. 1000/- के गुणांक में एफडी में स्थानांतरित किया जाता है।
v. ब्याज सावधि जमा खाता सावधि जमा खाता दर, टर्म/सावधि जमा खाते के समान रहेंगी।
vi सेविंग मोड खाते में जमा राशि पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।
vii अधिक जानकारी के लिए कृपया नजदीकी शाखा में संपर्क करें।
• चालू खाता :
चालू खाता के संचालन में बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जावेगा । (न्यूनतम बेलेंस राशि रूपये 1000/- रखना अनिवार्य है । )
बचत खाते और एफडी के कर नियमों पर न रहे कोई भ्रम
अक्सर देखा गया है कि लोग बचत खाते और सावधि जमा पर कर के नियमों को लेकर भ्रम में रहते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख यानी 31 जुलाई भी एकदम करीब है। इसलिए बचत खाते पर आयकर और सावधि जमा पर आयकर के नियमों को जान लेना अच्छा रहेगा।
बचत खाता
आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीए के तहत 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए बैंक, सहकारी समिति और डाकघर के बचत खाते पर किसी भी वित्त वर्ष के दौरान 10,000 रुपये तक के ब्याज पर कोई कर नहीं लगता। इसका मतलब है कि ब्याज के रूप में अगर 10,000 रुपये से अधिक कमाई होती है तो वह अधिक हिस्सा ही अन्य स्रोतों से होने वाली आय में शामिल किया जाएगा। उस पर आपको अपने आयकर स्लैब के हिसाब से कर चुकाना होगा।
अगर आपके एक ही बैंक में कई खाते हैं या अलग-अलग बैंक, सहकारी समिति तथा डाकघर में बचत खाते हैं तो उन सभी खातों में मिले ब्याज को जोड़ दिया जाएगा। अगर यह ब्याज 10,000 रुपये से अधिक है तो उस पर कर लगेगा। बचत खाते में मिलने वाले ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस का प्रावधान नहीं है।
डाकघर बचत खाता
डाकघर बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर कर के लिए एक अलग धारा 10 (15) है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का डाकघर में बचत खाता है तो एकल खाता होने पर एक वित्त वर्ष में 3,500 रुपये तक ब्याज पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा। संयुक्त खाता होने पर 7,000 रुपये तक की ब्याज आय करमुक्त रहेगी।
मगर याद रहे कि अगर आपने डाकघर बचत खाते पर 3,500 रुपये तक के ब्याज के लिए इस धारा के तहत कर छूट ले ली है तो 80टीटीए के तहत आप 6,500 रुपये के ब्याज पर ही कर बचा सकते हैं। हां, अगर आप डाकघर बचत खाते के ब्याज के लिए धारा 10(15) इस्तेमाल नहीं करते हैं तो धारा 80टीटीए के तहत आपको पूरे 10,000 रुपये ब्याज पर कर छूट मिलेगी।
सावधि सावधि जमा खाता जमा
60 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को सावधि जमा (एफडी) या आवर्ती जमा (आरडी) पर मिलने वाला ब्याज कर के दायरे में आता है। इसे भी अन्य स्रोतों से होने वाली आय में शामिल किया जाएगा और आपको इस पर अपने आयकर स्लैब के मुताबिक कर चुकाना होगा।
सावधि जमा पर टीडीएस
बैंक और सहकारी समिति की सावधि जमा योजना में मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस का प्रावधान है। अगर आपको किसी वित्त वर्ष के दौरान एफडी पर 40,000 रुपये सावधि जमा खाता से ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो बैंक को टीडीएस काटना ही पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ब्याज की यह सीमा 50,000 रुपये है। खाते के साथ पैन उपलब्ध करा दिया है तो सावधि जमा पर हो रही ब्याज आय पर 10 फीसदी टीडीएस कटता है। अगर आपने बैंक या सहकारी समिति को पैन नहीं दिया है तो 20 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस से बचना है तो बैंक में फॉर्म 15जी या 15एच भरकर जमा करना होता है। सावधि जमा पर टीडीएस के मामले में नियम एकदम स्पष्ट है। किसी एक बैंक की सभी शाखाओं में उस व्यक्ति की जो भी सावधि जमा हैं, उन सभी पर मिलने वाले कुल ब्याज को जोड़ लिया जाता है। 40,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) की सालाना ब्याज सीमा का हिसाब उसके बाद लगाया जाता है। डाकघर में चल रही सावधि जमा पर टीडीएस का प्रावधान नहीं है।
एफडी पर 80सी का फायदा
अगर आप एफडी पर 80सी के तहत आयकर छूट चाहते हैं तो एफडी कम से कम 5 साल के लिए होनी चाहिए। 5 साल की एफडी होने पर आप एक वित्त वर्ष में धारा 80सी के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की कर रियायत के हकदार होंगे। मगर 5 साल की एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर भी किसी तरह की कर छूट नहीं है।
वरिष्ठ नागरिक
आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीबी के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति यानी वरिष्ठ नागरिक को सावधि जमा खाता बैंक, सहकारी समिति, डाकघर बचत खाते और सावधि जमा पर एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये तक का ब्या कर मुक्त रहेगा। इसका मतलब है कि वरिष्ठ नागरिक धारा 80टीटीए का फायदा नहीं ले सकते। 80 टीटीबी के तहत आपके विभिन्न बैंकों, सहकारी समितियों और डाकघर में मौजूद जमा राशियों पर मिलने वाले ब्याज को जोड़ दिया जाएगा।
सावधि जमा, बैंकों सावधि जमा खाता द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक वित्तीय साधन है, जिसे ______ के नाम से भी जाना जाता है।
Key Points
- सावधि जमा में ब्याज दर नियमित बचत खाते की तुलना में अधिक होती है।
- ब्याज दर 4 से 7.5% तक भिन्न-भिन्न होती है।
- इसकी अवधि 7,15 या 45 दिन से लेकर 10 वर्ष तक होती है।
- जमा की अवधि जितनी लंबी होगी, ब्याज दर उतनी ही अधिक होगी लेकिन इन दिनों बैंक लंबी अवधि के मामले में कम ब्याज दर की पेशकश करते हैं।
- यह संपत्ति कर और आयकर लाभ भी प्रदान करता है।
- यह योजना डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) द्वारा कवर की गई है।
Additional Information
- एक बचत खाता एक ऐसा खाता है जहाँ उपयोगकर्ता बैंक में बचत जमा कर सकते हैं और समान समय में ब्याज अर्जित कर सकते हैं।
- एक चालू खाता एक ऐसा खाता है जहाँ उपयोगकर्ता व्यावसायिक लेनदेन करने के लिए धन जमा कर सकते हैं।
- एक आवर्ती जमा बैंकों द्वारा सावधि जमा खाता दी जाने वाली एक विशेष प्रकार की सावधि जमा है जो नियमित आय वाले लोगों को हर महीने अपने आवर्ती जमा खाते में एक निश्चित राशि जमा करने और सावधि जमा पर लागू दर पर ब्याज अर्जित करने में मदद करती है।
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Last updated on Nov 15, 2022
MP Police Constable Final Result announced. The Madhya Pradesh Police had announced a total of 4000 vacancies for the post of Constable. The selection process for MP Police Constable includes Written Test, Physical Efficiency Test ,Physical Measurement Test, and Trade/Driving Test (for the post of Driver only). The salary of the finally appointed candidates will be in the range of INR 19,500 - INR 62,600.
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